PAN Card Rules: इन भारी गलतियों से बचें, वरना देना पड़ सकता है ₹10,000 का जुर्माना!
पैन कार्ड आज के दौर में सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक पहचान की रीढ़ बन चुका है। चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, इनकम टैक्स फाइल करना हो या फिर कोई बड़ा निवेश करना हो—पैन कार्ड हर जगह ज़रूरी है। लेकिन ज़रा सी लापरवाही आपको कानूनी झंझट में डाल सकती है और साथ ही ₹10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।

इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पैन कार्ड से जुड़ी कौन-कौन सी आम गलतियाँ हैं जो आपसे भी हो सकती हैं, और कैसे इनसे बचा जाए।
आपके पास दो PAN Card? हो सकता है बड़ा नुकसान!
अगर आपके पास दो या उससे ज़्यादा पैन कार्ड हैं, तो यह आयकर विभाग के नियमों का उल्लंघन है। कई बार लोग गलती से या जानकारी के अभाव में दोबारा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। लेकिन जब विभाग को इसका पता चलता है, तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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क्या करें:
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एक से ज्यादा पैन कार्ड कभी न रखें।
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अगर गलती से बन गया है, तो तुरंत एक पैन कार्ड को सरेंडर कर दें।
बार-बार पैन कार्ड के लिए आवेदन न करें
कई बार पहला पैन कार्ड देर से आता है और लोग घबराकर फिर से आवेदन कर देते हैं। इससे आपके नाम पर दो पैन कार्ड बन सकते हैं।
बचाव का तरीका:
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अगर पैन कार्ड डिले हो रहा है, तो पहले ट्रैक करें।
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जरूरत हो, तो संबंधित विभाग से संपर्क करें, लेकिन नया आवेदन तुरंत न करें।
गलत जानकारी है पैन कार्ड में? नया कार्ड न बनवाएं
अगर आपके PAN Card में नाम, जन्मतिथि या एड्रेस में कोई गलती है, तो बहुत लोग नया पैन कार्ड बनवाने का सोचते हैं।
ध्यान दें:
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नया पैन कार्ड बनवाने से बेहतर है कि आप पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म भरें।
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गलत जानकारी के लिए दूसरा कार्ड बनवाना भी ₹10,000 जुर्माने का कारण बन सकता है।
शादी के बाद नाम बदलने पर नया पैन कार्ड नहीं!
अक्सर महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम बदलती हैं, और उसी वजह से नया पैन कार्ड बनवा लेती हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है।

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सही तरीका:
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NSDL या UTI की वेबसाइट पर जाएं और पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म भरें।
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केवल करेक्शन करें, नया कार्ड बनवाने से कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं।
पैन कार्ड कैंसल या सरेंडर कैसे करें?
अगर आपके पास गलती से दो पैन कार्ड हैं, तो आप उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से सरेंडर कर सकते हैं:
ऑफलाइन तरीका:
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नजदीकी UTI या NSDL TIN Facilitation Center जाएं।
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फॉर्म 49A भरें और दोनों पैन की जानकारी दें।
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संबंधित डॉक्युमेंट्स के साथ जमा करें।
ऑनलाइन तरीका:
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NSDL की वेबसाइट पर जाएं।
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PAN डिटेल्स भरें और सेक्शन 11 में दूसरा PAN नंबर दर्ज करें।
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आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
पैन कार्ड खो गया या चोरी हो गया?
अगर आपका पैन कार्ड चोरी या गुम हो गया है, तो सबसे पहले उसकी FIR कराएं और आयकर विभाग को सूचित करें।
ध्यान रखें:
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नया पैन कार्ड तुरंत न बनवाएं।
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पहले पुराना कार्ड ब्लॉक करवाएं या कैंसल करें, ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो पाए।
निष्कर्ष
पैन कार्ड से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियाँ आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकती हैं। इसलिए समय पर सही कदम उठाएं, और गैरज़रूरी झंझटों से बचें।

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Disclaimer
इस ब्लॉग में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी कानूनी कदम से पहले आधिकारिक स्रोतों या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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